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हथियार रखने पर प्रतिबंध, थानों में करवाएं जमा : डीसी
Tue, 19 Mar 2024 11:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Tue, 19 Mar 2024 11:13 PM IST
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कुल्लू। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रशासन ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है। मंगलवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ताेरुल एस रवीश ने आचार संहिता के लिए गठित जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरक्ष पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।
कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा लाइसेंस हथियार नजदीकी थानों में जमा करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से स्वीकृत हैं और जिन पर कार्य प्रगति पर है, का कार्यान्वयन जारी रहेगा। चुनाव समाप्त होने तक कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई नया टेंडर जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के लिए कोई नई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। कहा कि बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य संबंधी उपाय जारी रहेंगे।
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राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विश्राम गृह में किसी भी तरह की बैठक पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निष्पक्ष रह कर कार्य करने को कहा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बैठक, रैली, जुलूस, रोड शो तथा लाउडस्पीकर प्रयोग के 48 घंटे पहले सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। बैठक में तहसीलदार निर्वाचन वीना कुमारी भी मौजूद रहीं। संवाद
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कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा लाइसेंस हथियार नजदीकी थानों में जमा करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से स्वीकृत हैं और जिन पर कार्य प्रगति पर है, का कार्यान्वयन जारी रहेगा। चुनाव समाप्त होने तक कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई नया टेंडर जारी किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के लिए कोई नई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। कहा कि बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य संबंधी उपाय जारी रहेंगे।
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राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विश्राम गृह में किसी भी तरह की बैठक पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निष्पक्ष रह कर कार्य करने को कहा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बैठक, रैली, जुलूस, रोड शो तथा लाउडस्पीकर प्रयोग के 48 घंटे पहले सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। बैठक में तहसीलदार निर्वाचन वीना कुमारी भी मौजूद रहीं। संवाद