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सरकारी तथा निजी स्थलों से तुरंत हटाएं चुनाव प्रचार सामग्री
Updated Fri, 03 Nov 2017 10:18 PM IST
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सरकारी तथा निजी स्थलों से
हटाएं चुनाव प्रचार सामग्री
लाहौल-स्पीति विस क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश
दो दिन के भीतर हटाएं बिना अनुमति चिपकाई एवं लिखाई सामग्री
अमर उजाला ब्यूरो
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जिला निर्वाचन अधिकारी देवा सिंह नेगी ने विस चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी तथा निजी स्थलों एवं निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति चिपकाई एवं लिखी गई किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री को शीघ्र हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
अधिकारी के अनुसार यदि प्रत्याशियों द्वारा इस अनाधिकृत सामग्री को अपने स्तर पर हटाने के लिए दो दिन के भीतर कोई पग नहीं उठाए गए तो जिला प्रशासन द्वारा इस सामग्री को अपने स्तर पर हटाने की कार्रवाई अमल में लाएगा। चुनावी समस्त व्यय को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार बिना पूर्व अधिकृत अनुमति एवं भवन मालिक की सहमति के बगैर उसकी निजी जमीन, भवन, परिसर, दीवार को चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी भवन, संपत्ति एवं परिसर में भी चुनावी सामग्री चिपकाना एवं लिखना प्रतिबंधित रहेगी। कमर्शियल वाहनों को बिना अधिकृत अनुमति प्राप्त करने से पूर्व उस पर झंडा एवं स्टीकर लगाकर प्रचार के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त लाहौल-स्पीति देवा सिंह नेगी ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देशों के तहत पूरी जिम्मेवारी से अपना चुनाव प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में लाए जाने वाहनों तथा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सभी संसाधानों को प्रयोग में लाने से पूर्व उसकी पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। चुनाव के दौरान प्लास्टिक से परहेज करने तथा इको-फ्रेंडली सामग्री के इस्तेमाल में लाने को कहा है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को भी चुनाव आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना तय करवाने के निर्देश दिए हैं।
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हटाएं चुनाव प्रचार सामग्री
लाहौल-स्पीति विस क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश
दो दिन के भीतर हटाएं बिना अनुमति चिपकाई एवं लिखाई सामग्री
अमर उजाला ब्यूरो
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जिला निर्वाचन अधिकारी देवा सिंह नेगी ने विस चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी तथा निजी स्थलों एवं निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति चिपकाई एवं लिखी गई किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री को शीघ्र हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
अधिकारी के अनुसार यदि प्रत्याशियों द्वारा इस अनाधिकृत सामग्री को अपने स्तर पर हटाने के लिए दो दिन के भीतर कोई पग नहीं उठाए गए तो जिला प्रशासन द्वारा इस सामग्री को अपने स्तर पर हटाने की कार्रवाई अमल में लाएगा। चुनावी समस्त व्यय को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार बिना पूर्व अधिकृत अनुमति एवं भवन मालिक की सहमति के बगैर उसकी निजी जमीन, भवन, परिसर, दीवार को चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी भवन, संपत्ति एवं परिसर में भी चुनावी सामग्री चिपकाना एवं लिखना प्रतिबंधित रहेगी। कमर्शियल वाहनों को बिना अधिकृत अनुमति प्राप्त करने से पूर्व उस पर झंडा एवं स्टीकर लगाकर प्रचार के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त लाहौल-स्पीति देवा सिंह नेगी ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देशों के तहत पूरी जिम्मेवारी से अपना चुनाव प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में लाए जाने वाहनों तथा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सभी संसाधानों को प्रयोग में लाने से पूर्व उसकी पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। चुनाव के दौरान प्लास्टिक से परहेज करने तथा इको-फ्रेंडली सामग्री के इस्तेमाल में लाने को कहा है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को भी चुनाव आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना तय करवाने के निर्देश दिए हैं।
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