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Kullu News: चार बीघा सरकारी भूमि में अवैध कब्जा करने पर 1.73 करोड़ जुर्माना
Mon, 08 Dec 2025 06:42 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Mon, 08 Dec 2025 06:42 AM IST
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भुंतर के तहसीलदार ने की कार्रवाई, निर्माण हटाने के साथ ही खाली करने होगी जमीन
अवैध निर्माण हटाने के लिए दो माह का समय दिया
शहर में चिह्नित किए गए हैं 30 से अधिक अवैध कब्जे
संवाद न्यूज एजेंसी
भुंतर (कुल्लू)। हाईकोर्ट के निर्देशों पर अब प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वाले करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। भुंतर के समीप पर हाथीथान में चार बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर तहसीलदार भुंतर ने 1.73 करोड़ करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अवैध निर्माण को भी हटाना होगा।
इसके साथ ही वन भूमि से कब्जा हटाने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। गौर रहे कि भुंतर में करीब चार बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की अपील स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार भुंतर को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तहसीलदार भुंतर की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध कब्जे की छानबीन की गई। इस दौरान निर्माण और अवैध कब्जा पाया गया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर सर्किल रेट के आधार पर अब यह जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हालांकि अवैध निर्माण हटाने के लिए करीब दो माह का समय भी दिया गया है। गौर रहे कि भुंतर में इसी तरह अवैध कब्जे के करीब 30 मामले चिह्नित किए गए हैं। इन कब्जों पर भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में तहसीलदार भुंतर नितेश ठाकुर ने कहा कि करीब चार बीघा में अवैध कब्जा के मामले में करीब 1.73 करोड़ का जुर्माना किया गया है।
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अवैध निर्माण हटाने के लिए दो माह का समय दिया
शहर में चिह्नित किए गए हैं 30 से अधिक अवैध कब्जे
संवाद न्यूज एजेंसी
भुंतर (कुल्लू)। हाईकोर्ट के निर्देशों पर अब प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वाले करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। भुंतर के समीप पर हाथीथान में चार बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर तहसीलदार भुंतर ने 1.73 करोड़ करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अवैध निर्माण को भी हटाना होगा।
इसके साथ ही वन भूमि से कब्जा हटाने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। गौर रहे कि भुंतर में करीब चार बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की अपील स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार भुंतर को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तहसीलदार भुंतर की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध कब्जे की छानबीन की गई। इस दौरान निर्माण और अवैध कब्जा पाया गया।
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हाईकोर्ट के निर्देश पर सर्किल रेट के आधार पर अब यह जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हालांकि अवैध निर्माण हटाने के लिए करीब दो माह का समय भी दिया गया है। गौर रहे कि भुंतर में इसी तरह अवैध कब्जे के करीब 30 मामले चिह्नित किए गए हैं। इन कब्जों पर भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में तहसीलदार भुंतर नितेश ठाकुर ने कहा कि करीब चार बीघा में अवैध कब्जा के मामले में करीब 1.73 करोड़ का जुर्माना किया गया है।
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