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मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठाएं पात्र लोग

Sun, 20 Aug 2017 09:27 PM IST
Updated Sun, 20 Aug 2017 09:27 PM IST
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मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठाएं पात्र लोग
कुल्लू। उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति कुल्लू की ओर से रविवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटराईं में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेश ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोगों, विकलांगों, महिलाओं, आपदा पीड़ितों, अन्य असहाय लोगों और सालाना एक लाख रुपये से कम आय वाले लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में सादे कागज पर आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र ठाकुर और राजीव शर्मा ने विभिन्न अधिनियमों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान पंचायत प्रधान गुलाबी देवी, बीडीसी सदस्य गीता देवी और पंचायत उपप्रधान राकेश उपाध्याय मौजूद रहे। उधर, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से लगघाटी की ग्राम पंचायत भूमतीर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल ने की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनसे संबंधित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। अधिवक्ता तेजा सिंह ने कई महत्वपूर्ण कानूनों से अवगत करवाया। शिविर के बाद गांव में भांग उखाड़ो अभियान भी चलाया गया।
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