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चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कारावास
Updated Tue, 02 Jan 2018 10:14 PM IST
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charas
- फोटो : amarujala
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कुल्लू। स्पेशल जज दो कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए। जुर्माना न भरने पर व्यक्ति को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस ने आरोपी को जनवरी 2016 को तीन किलो 55 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा था।
जानकारी के अनुसार 27 जनवरी 2016 को एएसआई दिनेश कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों की टीम भुंतर-मणिकण रोड स्थित छरोड़नाला में पेट्रोलिंग पर थी। सुबह करीब 4:20 बजे टीम ने एक व्यक्ति को पैदल आते हुए देखा। व्यक्ति के बाएं हाथ में एक कैरी बैग भी था। पुलिस को देख कर व्यक्ति मौके से भाग गया लेकिन पुलिस टीम से उसे कुछ ही दूरी पर धर दबोचा। शक होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम तीर्थ राम पुत्र पूर्ण चंद निवासी शाटगार्ड ब्राधा कुल्लू बताया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो बैग से तीन किलो 55 ग्राम चरस बरामद की। जिस पर पुलिस ने कुल्लू थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल कारावास व एक लाख जुर्माने के आदेश दिए। उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि मामले में नौ गवाहों को पेश किया गया।
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जानकारी के अनुसार 27 जनवरी 2016 को एएसआई दिनेश कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों की टीम भुंतर-मणिकण रोड स्थित छरोड़नाला में पेट्रोलिंग पर थी। सुबह करीब 4:20 बजे टीम ने एक व्यक्ति को पैदल आते हुए देखा। व्यक्ति के बाएं हाथ में एक कैरी बैग भी था। पुलिस को देख कर व्यक्ति मौके से भाग गया लेकिन पुलिस टीम से उसे कुछ ही दूरी पर धर दबोचा। शक होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम तीर्थ राम पुत्र पूर्ण चंद निवासी शाटगार्ड ब्राधा कुल्लू बताया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो बैग से तीन किलो 55 ग्राम चरस बरामद की। जिस पर पुलिस ने कुल्लू थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल कारावास व एक लाख जुर्माने के आदेश दिए। उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि मामले में नौ गवाहों को पेश किया गया।
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