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चरस तस्कर को चार साल कठोर कारावास सजा
Updated Thu, 15 Nov 2018 09:23 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। स्पेशल जज दो कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास का फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को तीस हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल सजा काटनी होगी। आरोपी को वर्ष 2015 में पुलिस ने 700 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
छह दिसंबर 2015 को एसआई राम नाथ के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने चील मोड़ में नाका लगाया हुआ था। इसी बीच मणिकर्ण की तरफ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति घबरा गया, जिस पर शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली। आरोपी के कब्जे से 700 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने आरोपी खूब राम पुत्र लहौलू राम निवासी गांव और डाकघर कोट खमरड़ा तहसील औट जिला मंडी को चार साल कठोर कारावास और तीस हजार जुर्माना भरने के आदेश दिए। जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने स्पेशल जज दो जिया लाल आजाद की अदालत से आदेश जारी होने की पुष्टि की है। मामले में 12 गवाहों को पेश किया गया था।
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कुल्लू। स्पेशल जज दो कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास का फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को तीस हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल सजा काटनी होगी। आरोपी को वर्ष 2015 में पुलिस ने 700 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
छह दिसंबर 2015 को एसआई राम नाथ के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने चील मोड़ में नाका लगाया हुआ था। इसी बीच मणिकर्ण की तरफ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति घबरा गया, जिस पर शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली। आरोपी के कब्जे से 700 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने आरोपी खूब राम पुत्र लहौलू राम निवासी गांव और डाकघर कोट खमरड़ा तहसील औट जिला मंडी को चार साल कठोर कारावास और तीस हजार जुर्माना भरने के आदेश दिए। जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने स्पेशल जज दो जिया लाल आजाद की अदालत से आदेश जारी होने की पुष्टि की है। मामले में 12 गवाहों को पेश किया गया था।
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