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अनुमति के बगैर न लगाएं पोस्टर, गाड़ियों का लें परमिट
Updated Sat, 28 Oct 2017 10:30 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो।
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कुल्लू।
विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर और होडिंग्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। अगर कोई उम्मीदवार निजी स्थानों या भवनों पर यह प्रचार सामग्री लगाना चाहता है तो उसके लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है।
एसडीएम एवं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी सन्नी शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर-बैनर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में लगे वाहनों के लिए भी परमिट लेना अनिवार्य है। परमिट के बगैर प्रचार में लगाए वाहनों को जब्त किया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन वाहनों के परमिट बने हैं, उनके चालक अपने वाहन पर स्टिकर अवश्य लगाएं, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक कड़ी नजर रख रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए भी अनुमति अनिवार्य है। अनुमति के बगैर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन्हें वाहनों समेत जब्त किया जा सकता है। सन्नी शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं से आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन करने की अपील की है। उन्होंने निर्धारित मानदंड व औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही प्रचार करने का आग्रह किया है।
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