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निजी प्ले स्कूल संचालक को नोटिस जारी

Mon, 01 Apr 2019 10:14 PM IST
pooja awasthi pooja awasthi
Updated Mon, 01 Apr 2019 10:14 PM IST
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निजी प्ले स्कूल संचालक को नोटिस जारी
स्कूल - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
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कुल्लू। जिला में अनाधिकृत तरीके से चले रहे निजी स्कूलों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर के बीचोंबीच चलाए जा रहे एक निजी प्ले स्कूल को महिला एवं बाल विकास विभाग ने नोटिस जारी किया है।

प्ले स्कूल में करीब 240 छोटे बच्चों की नर्सरी, केजी की कक्षाएं ली जा रही थी। लेकिन दस्तावेज अधूरे होने के चलते औचक निरीक्षण में खामियां पाई गई। उपायुक्त यूनुस ने स्कूल को बंद करने के आदेश दिए थे। साथ ही महिला एवं बाल कल्याण विभाग को भी आगामी कार्रवाई करने को कहा। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने निजी स्कूल संचालक को नोटिस जारी किया है। प्ले स्कूल के दस्तावेज व अन्य औपचारिकता पूरी करने के लिए सात दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि के दौरान निजी प्ले स्कूल दस्तावेज और अन्य औपचारिकता पूरी कर विभाग को नहीं देता है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग के नोटिस दिए जाने के बाद स्कूल प्रबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है। गौर रहे कि कुल्लू शहर के बीचोंबीच चल रहे निजी प्ले स्कूल को बंद करने का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिभावकों ने भी ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाने की सिफारिश की है। अभिभावकों के अनुसार नियमों को ताक पर रखकर निजी स्कूल चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी विरेंद्र आर्य ने कहा कि निजी प्ले स्कूल को नोटिस दिया गया है। स्पष्टीकरण और पक्ष रखने के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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