फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Woman convicted in cheque bounce case sentenced to six months in jail.

Kangra News: चेक बाउंस पर दोषी महिला को छह माह की जेल

Sat, 05 Sep 2026 11:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 05 Sep 2026 11:00 AM IST
विज्ञापन
Woman convicted in cheque bounce case sentenced to six months in jail.
धर्मशाला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय नंबर-1 कांगड़ा की न्यायाधीश अनिता शर्मा ने चेक बाउंस के मामले में शाहपुर क्षेत्र की महिला को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन

अदालत ने उसे छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 लाख रुपये के चेक की राशि से दोगुना 24 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। मुआवजा राशि अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

मामला श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी राणा से संबंधित है। कंपनी के अनुसार आरोपी ने वाहन खरीदने के लिए ऋण लिया था। ऋण की देनदारी चुकाने के लिए उसने पांच नवंबर 2022 को 12 लाख रुपये का चेक जारी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कंपनी ने चेक बैंक में जमा करवाया तो 9 नवंबर 2022 को खाता बंद होने की टिप्पणी के साथ चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कंपनी ने 16 नवंबर 2022 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया।
मामला अदालत पहुंचने पर आरोपी ने ऋण लेने की बात स्वीकार की, लेकिन चेक जारी करने और देनदारी से इन्कार किया। उसने चेक को सुरक्षा चेक बताया लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।

अदालत ने आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देने से भी इन्कार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद आरोपी ने चेक की राशि का भुगतान नहीं किया और शिकायतकर्ता को लंबे समय तक मुकदमेबाजी करनी पड़ी। इसके चलते अदालत ने उसे सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed