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Kangra News: नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाले चाचा को तीन साल की जेल
Wed, 03 Jun 2026 05:51 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 03 Jun 2026 05:51 AM IST
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धर्मशाला। फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट धर्मशाला ने नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 20 नवंबर 2023 का है। उपमंडल देहरा की रहने वाली नाबालिग पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह स्कूल जा रही थी तो गांव के ही एक रिश्तेदार (चाचा) ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया। आरोपी ने पीड़िता को स्कूल छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन उसे स्कूल ले जाने के बजाय एक सुनसान स्थान पर ले गया।
इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कीं और गलत तरीके से छूने का प्रयास किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकियां भी दीं। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की, जिसमें नायब कोर्ट यशपाल ने सहयोग किया।
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साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पुख्ता मानते हुए अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा-8 के तहत तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के तहत भी दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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मामला 20 नवंबर 2023 का है। उपमंडल देहरा की रहने वाली नाबालिग पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह स्कूल जा रही थी तो गांव के ही एक रिश्तेदार (चाचा) ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया। आरोपी ने पीड़िता को स्कूल छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन उसे स्कूल ले जाने के बजाय एक सुनसान स्थान पर ले गया।
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इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कीं और गलत तरीके से छूने का प्रयास किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकियां भी दीं। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की, जिसमें नायब कोर्ट यशपाल ने सहयोग किया।
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साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पुख्ता मानते हुए अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा-8 के तहत तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के तहत भी दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।