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Kangra News: दुकानदार ग्राहक को नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाएगा राशि

Wed, 26 Nov 2025 01:51 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Nov 2025 01:51 AM IST
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The shopkeeper will return the amount to the customer with nine percent interest.
धर्मशाला। सौर ऊर्जा पावर सिस्टम स्थापित करने की राशि लेने के बाद भी इसे स्थापित न करने पर अब दुकानदार को नौ फीसदी ब्याज के साथ यह राशि उपभोक्ता को लौटानी होगी। साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और 7500 रुपये मुकदमा शुल्क भी दुकानदार को देने के आदेश दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने अनिल कुमार निवासी लोअर भडवाल, डाकघर मटौर तहसील कांगड़ा की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है।
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शिकायतकर्ता ने कहा था कि उन्होंने तीन किलोवाट का रूफ टाॅप ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा पीवी सिस्टम लगाने के लिए मैसर्स बगलामुखी सोलर पावर से संपर्क किया। इस पर उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से मंजूरी लेने के लिए कहा गया। बोर्ड से 20 फरवरी 2025 को मंजूरी लेने के बाद उन्होंने दोबारा दुकानदार से संपर्क किया। दुकानदार की ओर से 25 फरवरी 2025 को पत्र जारी किया गया और पत्र में दिए गए विवरण के मुताबिक बैंक खाते में प्रणाली का पूरा भुगतान अग्रिम रूप से जमा करने के लिए कहा गया।
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उपभोक्ता ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लेकर 1,84,000 रुपये का भुगतान 13 मार्च 2025 को मैसर्स बगलामुखी सोलर पावर के बैंक खाते में कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से सौर ऊर्जा पीवी सिस्टम लगाने के लिए कई बार दुकानदार से संपर्क किया गया लेकिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर सिस्टम स्थापित करने को लेकर देरी करता रहा। इसके बाद उपभोक्ता ने पैसे लेने के बावजूद सिस्टम स्थापित न करने को लेकर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को जांचने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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