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Kangra News: चरस के साथ पकड़े दोषी को छह माह का कारावास

Wed, 26 Feb 2025 12:46 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 26 Feb 2025 12:46 AM IST
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Six months imprisonment to the culprit caught with hashish
लंबागांव (कांगड़ा)। थुरल काॅलेज के पास चरस बेचने के दोषी हमीरपुर निवासी अभिषेक ठाकुर को जयसिंहपुर अदालत की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट निकिता ताहिम ने छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को पांच हजार जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 18 सितंबर, 2018 का है। इस दिन दोपहर तीन बजे जब थुरल पुलिस की टीम काॅलेज के पास पेट्रोलिंग कर रही थी तो थुरल की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति को रोका। पुलिस टीम को देखकर वह घबरा गया और भागने लगा।
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इसी दौरान उसने अपना बैग झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने व्यक्ति को पकड़ लिया और जब झाड़ियों में फेंके बैग की तलाशी ली तो उसमें 94 ग्राम चरस मिली। इस संबंध में पुलिस थाना लंबागांव में उक्त व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रविंद्र चौधरी ने बताया कि गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।
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