फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Seven years imprisonment for raping a minor

Kangra News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल की कैद

Fri, 17 Mar 2023 11:23 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Mar 2023 11:23 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for raping a minor
धर्मशाला। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे पांच माह का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांता वर्मा की अदालत से सुनाई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने 2018 में पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी विवेक कुमार उनकी नाबालिग बेटी को शादी करने की नियत से भगा कर ले गया था। इस दौरान उसने नाबालिग से अलग-अलग जगह पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए थे। लगभग चार-पांच दिन बाद आरोपी ने पीड़िता को घर वापस छोड़ दिया था। पीड़िता ने घर वापस आने के बाद सारी बात अपनी माता को बताई। इसके बाद परिजनों ने आरोपी विवेक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस केस में 24 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed