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पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा

Thu, 31 Mar 2022 12:36 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 12:36 AM IST
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Life sentence for wife's killer
धर्मशाला। पत्नी के हत्यारे को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 30 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला-2 नितिन कुमार की अदालत ने सुनाई है। जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने बताया कि अगस्त, 2017 को एक महिला रास्ते में बेहोशी की हालत में पाई गई थी।
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महिला के सिर और मुंह पर चोटें थीं। महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल नगरोटा बगवां लाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते महिला को टांडा रेफर कर दिया गया। इसके बाद घायल महिला प्रवीण लता की बहन सोनिया ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उसे महिला के पति अजय कुमार ने आठ अगस्त, 2017 को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी प्रवीण लता को कुल्हाड़ी से वार कर मार दिया है और वह कोमा में चली गई है। सोनिया ने आरोपी अजय कुमार की बात पर विश्वास नहीं किया। उसी दिन शाम को आरोपी अजय कुमार का फोन दोबारा आया और कहने लगा कि आप अमन और उसकी लड़की सपना को फोन कर दो, ताकि वह आकर इसे जला दें। इसके बाद सोनिया ने अपनी बहन के बेटे अमन को फोन पर सारी बात बताई और जहां मृतक जदरांगल में रहती थी, वहां फोन किया। इस दौरान मकान मालिक ब्रह्म दास ने बताया कि प्रवीन लता अभी घर नहीं आई है। फिर सोनिया ने मकान मालिक से कहा कि जैसे ही वह घर आएगी, उसे बता दें, लेकिन सोनिया फोन का इंतजार करती रही। वहीं नौ अगस्त, 2017 शाम तक कोई फोन नहीं आया। इसके बाद नौ अगस्त, 2017 को करीब 7:50 शाम को आरोपी अजय का दोबारा फोन आया। इसके बाद उन्होंने थाने में इस बारे पता किया तो उन्हें पता चला कि उसकी बड़ी बहन प्रवीन लता टांडा में दाखिल है, लेकिन थाने वालों ने बताया कि अभी उसकी शिनाख्त नहीं हुई है तथा वे उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। इसके बाद 10 अगस्त 2017 को सोनिया, उसकी माता निर्मला देवी और भाई विक्रम के साथ टांडा पहुंची और अपनी बहन प्रवीण लता को पहचान लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति अजय कुमार गांव और डाकघर हटवास तहसील नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू की। वहीं बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने आरोपी पति को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 30 हजार रुपये जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री और एलएम शर्मा ने की।
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