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Kangra News: उपभोक्ता को ढाई करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाए इंश्योरेंस कंपनी

Thu, 28 Nov 2024 05:08 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Nov 2024 05:08 PM IST
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Insurance company returns Rs 2.5 crore to consumer with interest
उपभोक्ता आयोग की अदालत ने सुनाया अपना फैसला
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10 लाख रुपये मुआवजा, अदालत के खर्च के 50 हजार रुपये भी देने होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को छह फीसदी ब्याज के साथ 2,49,38,472 रुपये 21 जुलाई, 2023 से लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इंश्योंरेस कंपनी को शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये मुआवजा और 50 हजार रुपये मुकद्दमेबाजी का खर्च भी देना होगा ।
जानकारी के अनुसार मेसर्स कांगड़ा हाइड्रो पावर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम एवं डाकघर रानीताल जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने पांच मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट गज खड्ड पर गांव रावा पोस्ट ऑफिस करेरी तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा में लगाया था। इस प्रोजेक्ट से तैयार बिजली को 40 वर्ष तक बेचने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ समझौता हुआ था।
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इस दौरान उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड संभागीय कार्यालय जीटी रोड मिलर गंज लुधियाना (पंजाब) से इस प्रोजेक्ट की इंश्योरेंस करवाई थी। 9,60,166 रुपये के प्रीमियम पर यह इंश्योरेंस 12 दिसंबर, 2020 से 11 दिसंबर, 2021 तक वैद्य थी।
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इसी बीच 12 जुलाई, 2021 को गज खड्ड में बाढ़ आई, जिसके चलते पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा और उत्पादन करना बंद कर दिया। इसके बाद प्रोजेक्ट की ओर से 3,25,78,114 रुपये के नुकसान के रूप में अंतिम दावा दस्तावेजों के साथ संबंधित कंपनी को भेजा। इसके बाद विपक्षी पक्ष ने 50,86,171 रुपये की दावा राशि पांच जनवरी 2023 को भेजा, जिस पर शिकायतकर्ता ने विरोध जताया। इसके बाद यह मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा, जहां पर शिकायत को मंजूर करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया गया है।
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