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Kangra News: दुकानदारों को दी फूड सेफ्टी एक्ट की जानकारी
Sun, 02 Feb 2025 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 02 Feb 2025 12:51 AM IST
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रक्कड़ (कांगड़ा)। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने रक्कड़ में दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के बारे में जागरूक किया। इसमें संचालकों को फूड सेफ्टी एक्ट के नियमों की जानकारी दी।
असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी धर्मशाला सविता ठाकुर और फूड सेफ्टी ऑफिसर धर्मशाला डॉ. अभिषेक ठाकुर ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों को अखबार के कागज में न बेचने की सलाह दी। इसके अलावा, दुकानदारों को फूड लाइसेंस बनाने के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान मेडिकल स्टोर, सब्जी विक्रेता, स्वीट शॉप और ढाबा संचालक जागरूकता शिविर में मौजूद रहे। सभी दुकानदारों से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की। मिठाई विक्रेताओं को मिठाई काे ढ़क कर रखने और साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।
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असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी धर्मशाला सविता ठाकुर और फूड सेफ्टी ऑफिसर धर्मशाला डॉ. अभिषेक ठाकुर ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों को अखबार के कागज में न बेचने की सलाह दी। इसके अलावा, दुकानदारों को फूड लाइसेंस बनाने के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान मेडिकल स्टोर, सब्जी विक्रेता, स्वीट शॉप और ढाबा संचालक जागरूकता शिविर में मौजूद रहे। सभी दुकानदारों से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की। मिठाई विक्रेताओं को मिठाई काे ढ़क कर रखने और साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।
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