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Kangra News: महिला नशा तस्कर की 90.71 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश

Fri, 12 Sep 2025 10:12 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Sep 2025 10:12 PM IST
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महिला नशा तस्कर की 90.71 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
नूरपुर(कांगड़ा)। नशे के खिलाफ नूरपुर जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली हैं। नशा तस्करी में संलिप्त एक सजा याफ्ता महिला आरोपी की नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 90 लाख 71 हजार 862 रूपये की चल-अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी हुए हैं। गौरतलब है कि पुलिस थाना डमटाल के तहत आरोपी महिला गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव व डाकघर छन्नी तहसील इंदौरा को वर्ष 2019 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने 24 फरवरी 2025 को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21-61-85 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जबकि उपरोक्त महिला तस्कर के खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी के पांच अन्य मामलों की सुनवाई विभिन्न न्यायलयों में विचाराधीन है।

आरोपी महिला तस्कर के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों की तफ्तीश के दौरान 90,71,862/- रुपये की चल व अचल संपतियों को नियमानुसार जब्त करके आगामी आदेशों हेतु सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली को आवेदन किया गया था। जिस पर सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली ने नशे के कारोबार में संलिप्तता के चलते आरोपिता की चल-अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने अभी तक 14 विभिन्न मामलों में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों की करीब 24.68 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी हैं। भविष्य में भी नशे के कारोबारियों के खिलाफ नूरपुर जिला पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा।
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