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Kangra News: छेड़छाड़ के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई छह महीने की जेल

Mon, 01 Sep 2025 04:58 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 01 Sep 2025 04:58 AM IST
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Fast track court sentenced the accused of molestation to six months imprisonment
धर्मशाला। कॉलेज जाने वाली छात्रा से छेड़खानी करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 6 महीने के कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत में सुनाई।
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मामला थाना नगरोटा बगवां में 2 सितंबर 2024 को दर्ज हुआ था। पीड़िता ने माता और चाचा के साथ शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी कॉलेज आते-जाते समय रास्ते में उसे रोककर छेड़छाड़ करता और लगातार परेशान करता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसका मोबाइल फोन भी छीनकर तोड़ दिया, जिससे उसका घर से बाहर आना-जाना मुश्किल हो गया।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की और चालान न्यायालय में पेश किया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी (स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर) नवीना राही ने मामले की पैरवी की।
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