फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   court decesion ten year imprisonment.

चरस रखने के दोषी को 10 साल कैद

Fri, 20 Nov 2015 11:24 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, धर्मशाला।
ब्यूरो/ अमर उजाला, धर्मशाला। Updated Fri, 20 Nov 2015 11:24 PM IST
विज्ञापन
court decesion ten year imprisonment.

चरस रखने के आरोपी फकीरदीन को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन


सजा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 धर्मशाला राजीव बाली की अदालत ने सुनाई। जुर्माना अदा न करने की एवज में आरोपी को 2 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी विपुल शर्मा व उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 8 जनवरी 2014 को नूरपुर थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी कंडवाल में एएसआई अजीत कुमार के नेतृत्व में टीका वैहल लोदवां यातायात पुलिस की चेकिंग चल रही थी।
विज्ञापन

एक कार भदरोआ की तरफ आई। तलाशी के दौरान उसमें से 2 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई। नूरपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 20 व 29 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाह पेश किए गए। सबूतों के मद्देनजर और अभियोजन पक्ष की ओर से तीखी दलीलों को सुनते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 राजीव बाली ने उक्त मामले में आरोपी फकीरदीन निवासी भटवा जिला पठानकोट को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।  इस मामले के दूसरे आरोपी गन्नी मोहम्मद को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed