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चरस रखने के दोषी को 10 साल कैद
ब्यूरो/ अमर उजाला, धर्मशाला।
Updated Fri, 20 Nov 2015 11:24 PM IST
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चरस रखने के आरोपी फकीरदीन को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
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सजा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 धर्मशाला राजीव बाली की अदालत ने सुनाई। जुर्माना अदा न करने की एवज में आरोपी को 2 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी विपुल शर्मा व उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 8 जनवरी 2014 को नूरपुर थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी कंडवाल में एएसआई अजीत कुमार के नेतृत्व में टीका वैहल लोदवां यातायात पुलिस की चेकिंग चल रही थी।
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एक कार भदरोआ की तरफ आई। तलाशी के दौरान उसमें से 2 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई। नूरपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 20 व 29 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाह पेश किए गए। सबूतों के मद्देनजर और अभियोजन पक्ष की ओर से तीखी दलीलों को सुनते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 राजीव बाली ने उक्त मामले में आरोपी फकीरदीन निवासी भटवा जिला पठानकोट को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले के दूसरे आरोपी गन्नी मोहम्मद को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।