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दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Sat, 02 Jun 2018 12:06 AM IST
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युवती से सामूहिक दुराचार के दोषियों को उम्रकैद
कारवास के साथ 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। गोशाला में काम का रही युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसके अश्लील फोटो खींचकर धमकाने के दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास सहित 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 शरद कुमार लगवाल की अदालत ने यह सजा सुनाई है। जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 30 जनवरी 2016 को पुलिस थाना खुंडियां के तहत एक की महिला ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही महिला ने आरोप लगाया था कि दोनों लोगों ने बेटी के साथ न केवल दुराचार किया है, बल्कि उसके अश्लील फोटो खींचे और धमकाया भी था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जसेड़ गांव डाकघर सुराणी के अजय कुमार और अशोक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस छानबीन के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 30 जनवरी को वह अपनी गोशाला में घास बांध रही थी। इस दौरान अशोक और अजय कुमार ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। अशोक कुमार ने मोबाइल फोन से उनके अश्लील फोटो खींचे और कहा कि अगर यह बात किसी को बताई, तो वह इन फोटो को इंटरनेट पर डाल देंगे। पीड़िता के बयानों के आधार पर फोरेंसिंक लैब धर्मशाला की टीम ने अशोक कुमार का मोबाइल फोन अपने कब्जे लिया। हालांकि, अशोक ने मोबाइल से फोटो डिलिट कर दिए थे, लेकिन फोरेंसिक टीम ने डिलिट किए हुए फोटो को रिकवर किया। कोर्ट में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। गवाहों की बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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कारवास के साथ 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। गोशाला में काम का रही युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसके अश्लील फोटो खींचकर धमकाने के दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास सहित 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 शरद कुमार लगवाल की अदालत ने यह सजा सुनाई है। जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 30 जनवरी 2016 को पुलिस थाना खुंडियां के तहत एक की महिला ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही महिला ने आरोप लगाया था कि दोनों लोगों ने बेटी के साथ न केवल दुराचार किया है, बल्कि उसके अश्लील फोटो खींचे और धमकाया भी था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जसेड़ गांव डाकघर सुराणी के अजय कुमार और अशोक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस छानबीन के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 30 जनवरी को वह अपनी गोशाला में घास बांध रही थी। इस दौरान अशोक और अजय कुमार ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। अशोक कुमार ने मोबाइल फोन से उनके अश्लील फोटो खींचे और कहा कि अगर यह बात किसी को बताई, तो वह इन फोटो को इंटरनेट पर डाल देंगे। पीड़िता के बयानों के आधार पर फोरेंसिंक लैब धर्मशाला की टीम ने अशोक कुमार का मोबाइल फोन अपने कब्जे लिया। हालांकि, अशोक ने मोबाइल से फोटो डिलिट कर दिए थे, लेकिन फोरेंसिक टीम ने डिलिट किए हुए फोटो को रिकवर किया। कोर्ट में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। गवाहों की बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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