फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   रिश्वत लेने की आरोपी प्रधान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

रिश्वत लेने की आरोपी प्रधान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

Sat, 01 Jun 2019 12:24 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2019 12:24 AM IST
विज्ञापन
रिश्वत लेने की आरोपी प्रधान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
बैजनाथ (कांगड़ा)। रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार संसाल पंचायत की प्रधान आशा देवी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। मामले में वीरवार को विजिलेंस ने प्रधान को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उसे धर्मशाला कोर्ट में पेश किया गया।
विज्ञापन

संसाल पंचायत की प्रधान को ठेकेदार की शिकायत पर वीरवार को विजिलेंस की टीम ने पंचायतघर में एक लाख की रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा था। पंचायत प्रधान ने गांव में पांच लाख की राशि से बनने वाली सड़क के निर्माण में एक लाख की रिश्वत लेने के बाद एक दर्जन चेकों पर साइन करने की बात की थी। पैसे लेने के बाद जैसे ही पंचायत प्रधान चेक साइन कर रही थी, तभी विजिलेंस की टीम ने पंचायत घर में दस्तक दे दी। डीएसपी विजिलेंस रंधीर की अगुवाई में टीम ने वीरवार सुबह करीब साढ़े दस बजे पंचायत प्रधान को गिरफ्तार किया था। टीम देर शाम तक पंचायत घर में पंचायत के रिकॉर्ड को खंगालती रही थी। टीम अपने साथ आवश्यक दस्तावेज ले गई है, जबकि पंचायत सचिव को शनिवार को धर्मशाला स्थित विजिलेंस कार्यालय में रिकॉर्ड सहित पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। उधर, एसपी विजिलेंस अरुल कुमार ने बताया कि पंचायत प्रधान को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही और मामले से संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed