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Kangra News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को दो साल की कैद, 40 हजार जुर्माना
Sun, 30 Aug 2026 01:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:53 AM IST
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धर्मशाला। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (द्वितीय) धर्मशाला डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने शाहपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे बतौर क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता को दिया जाएगा।
जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शाहपुर की एक महिला द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। मोटर दुर्घटना दावा मामले में समझौते के तहत आरोपी ने 45 हजार रुपये का चेक दिया था, जो बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी राशि नहीं चुकाई गई। अदालत ने आरोपी की दलीलों को खारिज करते हुए पाया कि 27 हजार रुपये तीन साल से बकाया थे। इस आधार पर 27 हजार मूल राशि, ब्याज और कानूनी खर्च मिलाकर 40 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति तय करते हुए सजा सुनाई गई। संवाद
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जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शाहपुर की एक महिला द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। मोटर दुर्घटना दावा मामले में समझौते के तहत आरोपी ने 45 हजार रुपये का चेक दिया था, जो बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
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कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी राशि नहीं चुकाई गई। अदालत ने आरोपी की दलीलों को खारिज करते हुए पाया कि 27 हजार रुपये तीन साल से बकाया थे। इस आधार पर 27 हजार मूल राशि, ब्याज और कानूनी खर्च मिलाकर 40 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति तय करते हुए सजा सुनाई गई। संवाद
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