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Kangra News: चेक बाउंस मामला... कर्ज चुकाने पर दोषी चेतावनी देकर किया रिहा

Thu, 12 Mar 2026 06:56 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 12 Mar 2026 06:56 AM IST
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Cheque bounce case... Guilty released after warning to repay loan
धर्मशाला। चेक बाउंस के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देने के बाद बकाया राशि का भुगतान करने पर कड़ी चेतावनी देकर रिहा करने के आदेश सुनाए हैं। यह मामला हिमाचल ग्रामीण बैंक की चड़ी शाखा द्वारा दायर किया गया था।
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मामले के अनुसार शाहपुर के एक व्यक्ति ने वर्ष 2014 में बैंक से 1,68,335 रुपये का ऋण लिया था। अक्तूबर 2018 तक यह राशि बढ़कर 2,13,843 रुपये हो गई थी। ऋण अदायगी के लिए आरोपी ने नवंबर 2018 में 1,04,706 रुपये का चेक दिया था, जो खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण बाउंस हो गया। नोटिस के बावजूद भुगतान न करने पर मामला अदालत पहुंचा।
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अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। हालांकि अंतिम सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि आरोपी ने बैंक की पूरी बकाया राशि का पूर्ण और अंतिम भुगतान कर दिया है। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को भविष्य के लिए सचेत करते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया।
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