फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Campaigning for the first phase of elections will end today.

Kangra News: पहले चरण के चुनाव के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार

Sun, 24 May 2026 08:22 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 24 May 2026 08:22 AM IST
विज्ञापन
Campaigning for the first phase of elections will end today.
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को सुचारू, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाभर में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में यानी 26, 28 और 30 मई को आयोजित किए जाएंगे।
विज्ञापन

स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व के 48 घंटों के दौरान सभी प्रकार की चुनावी रैलियों और सार्वजनिक बैठकों पर पाबंदी रहेगी। इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार या समर्थक जनसभा, जुलूस या लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, चुनाव प्रचार के उद्देश्य से टेलीविजन, सोशल मीडिया, चलचित्रों या अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार तथा संगीत-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए वोटरों को लुभाने पर भी सख्त रोक रहेगी।
विज्ञापन

जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में यानी 26, 28 और 30 मई को आयोजित किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान और वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद उसी दिन संबंधित पोलिंग बूथों पर की जाएगी। जबकि, जिला परिषद और बीडीसी (पंचायत समिति) सदस्यों के मतों की गणना 31 मई को संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों में सुबह से शुरू होगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

26, 28 और 30 मई ड्राय डे घोषित
डीसी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 26, 28 और 30 मई को मतदान के दिन और मतगणना (बीडीसी और जिला परिषद 31 मई को) के दिन पूरे क्षेत्र में ‘ड्राय डे’ रहेगा। इस दौरान जिले के किसी भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बार, अहाते, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक और निजी स्थानों पर किसी भी प्रकार की शराब, मादक पदार्थ या स्प्रिटयुक्त नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने व एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

पोलिंग बूथों के आसपास हथियार ले जाने पर पाबंदी
पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के घातक हथियार या आग्नेयास्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति नियमों को तोड़कर हथियार के साथ पाया गया, तो उसे जेल व जुर्माने की सजा हो सकती है। साथ ही उसका हथियार जब्त कर हथियार लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त (कैंसल) कर दिया जाएगा। हालांकि, यह नियम ड्यूटी पर तैनात रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकृत सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed