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Kangra News: धीरा में हिजड़ों की मनमानी को रोकने के लिए बधाई राशि तय
Tue, 14 Oct 2025 07:04 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 14 Oct 2025 07:04 AM IST
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थुरल (कांगड़ा)। उपमंडल धीरा के अंतर्गत अब हिजड़े शादी समारोह में अधिकतम 3,100 रुपये और बच्चे के जन्म पर 2,100 रुपये से अधिक राशि नहीं वसूल सकेंगे। यह आदेश एसडीएम धीरा सलीम आजम ने क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों को जारी किया है।
इस आदेश का पालन थुरल, सवां, थुरल खास, वलोह, बटाहण, भ्रांता, कौना, धम्मण, लाहड़ सहित कई पंचायतों में किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र में हिजड़े मनमानी बधाई राशि वसूल कर लोगों को मजबूर कर देते थे। कम राशि देने पर वे बदतमीजी और अश्लील हरकतों पर उतारू हो जाते थे, जिससे लोग मजबूरी में उधार लेकर भी पैसे देते थे।
इस समस्या को देखते हुए क्षेत्र की पंचायतों ने सामूहिक प्रस्ताव पारित कर उपमंडल कार्यालय को अवगत कराया। उपमंडल अधिकारी ने इसे मंजूरी देते हुए पंचायतों और विकास खंड अधिकारी भेडू महादेव को आदेश जारी किया। एसडीएम सलीम आजम ने कहा कि यदि हिजड़े आदेश का उल्लंघन करते हैं तो इसकी सूचना पुलिस चौकी, संबंधित पंचायत, विकास खंड अधिकारी कार्यालय या उपमंडल कार्यालय में दी जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इस आदेश का पालन थुरल, सवां, थुरल खास, वलोह, बटाहण, भ्रांता, कौना, धम्मण, लाहड़ सहित कई पंचायतों में किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र में हिजड़े मनमानी बधाई राशि वसूल कर लोगों को मजबूर कर देते थे। कम राशि देने पर वे बदतमीजी और अश्लील हरकतों पर उतारू हो जाते थे, जिससे लोग मजबूरी में उधार लेकर भी पैसे देते थे।
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इस समस्या को देखते हुए क्षेत्र की पंचायतों ने सामूहिक प्रस्ताव पारित कर उपमंडल कार्यालय को अवगत कराया। उपमंडल अधिकारी ने इसे मंजूरी देते हुए पंचायतों और विकास खंड अधिकारी भेडू महादेव को आदेश जारी किया। एसडीएम सलीम आजम ने कहा कि यदि हिजड़े आदेश का उल्लंघन करते हैं तो इसकी सूचना पुलिस चौकी, संबंधित पंचायत, विकास खंड अधिकारी कार्यालय या उपमंडल कार्यालय में दी जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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