फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   A person who becomes disabled in an accident will get compensation of Rs 49.44 lakh.

Kangra News: दुर्घटना में दिव्यांग हुए व्यक्ति को मिलेगा 49.44 लाख का मुआवजा

Sat, 27 Sep 2025 05:09 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 27 Sep 2025 05:09 PM IST
सार

धर्मशाला में सड़क दुर्घटना में दिव्यांग हुए मुनीश कुमार को अदालत ने 49.44 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को इस राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

विज्ञापन
A person who becomes disabled in an accident will get compensation of Rs 49.44 lakh.

विस्तार

धर्मशाला। सड़क दुर्घटना में स्थायी रूप से दिव्यांग हुए व्यक्ति को बीमा कंपनी 49.44 लाख रुपये का मुआवजा देगी। बीमा कंपनी को इस राशि पर 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज भी चुका होगा। यह फैसला मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल कांगड़ा स्थित धर्मशाला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश चौहान ने मुनीश कुमार निवासी मिशन रोड कांगड़ा की याचिका पर सुनाया है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 की शाम लगभग 7:30 बजे मुनीश कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर परागपुर से कांगड़ा लौटे रहे थे। इस दौरान हरिपुर-दोसड़का के पास रानीताल से देहरा की ओर जा रही हरियाणा रोडवेज की बस ने तेज और लापरवाह गति से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मुनीश कुमार को गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान उनका एक पैर भी खो गया।
विज्ञापन

घटना के संबंध में थाना हरिपुर में मामला दर्ज करवाया गया। याचिकाकर्ता ने 90 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। उन्होंने तर्क दिया कि दुर्घटना से न केवल उनका व्यापार चौपट हुआ, बल्कि वह स्थायी रूप से दिव्यांग भी हो गया है। उन्हें पत्नी-बच्चों के भरण-पोषण के अलावा एक निजी सहायक पर मासिक खर्च वहन करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि बस चालक प्रदीप सिंह की लापरवाह ड्राइविंग से पीड़ित को जीवनभर के लिए दिव्यांग बनाने वाले हादसों में उचित मुआवजा दिलाना न्यायालय की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अदालत ने बस मालिक हरियाणा रोडवेज (गुरुग्राम) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया और याचिकाकर्ता को 49,44,742 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए। मुआवजा 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ याचिका दायर करने की तिथि 31 जुलाई, 2020 से लेकर वसूली तक अदा करने का आदेश दिया है। यह राशि बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस को अदा करनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed