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महिला पर वार करने वाले को एक साल की कैद
Kangra
Updated Tue, 10 Dec 2013 05:45 AM IST
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कांगड़ा। घर में घुसकर महिला पर तलवार से वार करने और बंदूक से डराने के मामले में कांगड़ा की अदालत ने भडियाड़ा के एक युवक को एक साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी जिला सहायक उप न्यायवादी अनिल अवस्थी ने की। उन्होंने बताया कि 18 मई, 2006 को भडियाड़ा गांव का कुंदन तलवार और बंदूक लेकर तियारा गांव की महिला के घर में घुस गया। इस दौरान उसने महिला से मारपीट की। महिला पर तलवार से वार भी किए गए। महिला को बचाने जब उसकी बेटियां आईं तो उन पर भी तलवार से वार किए गए। बेटियों के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
अवस्थी ने बताया कि महिला ने इस संदर्भ में गगल पुलिस चौकी में शिकायत की। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 452, 323, 324 और 326 और आर्म्स एक्ट सेक्शन 25 के तहत मामला दर्ज कर कुंदन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे तलवार व बंदूक भी जब्त किए। सोमवार को कांगड़ा की अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभय मंडयाल ने गवाहों व पुलिस की ओर से जुटाए साक्ष्यों के आधार पर कुंदन को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एडीए अनिल अवस्थी ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अवस्थी ने बताया कि महिला ने इस संदर्भ में गगल पुलिस चौकी में शिकायत की। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 452, 323, 324 और 326 और आर्म्स एक्ट सेक्शन 25 के तहत मामला दर्ज कर कुंदन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे तलवार व बंदूक भी जब्त किए। सोमवार को कांगड़ा की अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभय मंडयाल ने गवाहों व पुलिस की ओर से जुटाए साक्ष्यों के आधार पर कुंदन को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एडीए अनिल अवस्थी ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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