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नाबालिग से अश्लील हरकत करने के आरोपी को तीन साल की सजा
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नाबालिग से अश्लील हरकतें करने
के दोषी को तीन साल की सजा
जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ने आरोप साबित होने पर सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। जिला कांगड़ा के एक गांव में धार्मिक समारोह में भाग लेने गई नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर तीन साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आरोपी के खिलाफ दोष साबित होने पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही आरोपी को जुर्माना राशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को पुनर्वास के रूप में दिया जाएगा।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने कहा कि पुलिस थाना ज्वालामुखी के तहत एक गांव की नाबालिग लड़की की मां ने 26 अगस्त 2016 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी 25 अगस्त को गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम कीर्तन में भाग लेने गई थी। रात को जब वह घर वापस आ रही थी तो उन्हीं के गांव का बलवीर सिंह उर्फ गुडसू उसे वहां से एक अन्य स्थान पर ले गया और उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। यह सारी बात उनकी बेटी ने घर वापस पहुंचकर बताई। इसके बाद मामला दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया तो पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म तो नहीं, लेकिन वीरान जगह ले जाकर बलवीर सिंह ने अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की।
पुलिस जांच के बाद जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर बलवीर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को तीन साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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के दोषी को तीन साल की सजा
जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ने आरोप साबित होने पर सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। जिला कांगड़ा के एक गांव में धार्मिक समारोह में भाग लेने गई नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर तीन साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आरोपी के खिलाफ दोष साबित होने पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही आरोपी को जुर्माना राशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को पुनर्वास के रूप में दिया जाएगा।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने कहा कि पुलिस थाना ज्वालामुखी के तहत एक गांव की नाबालिग लड़की की मां ने 26 अगस्त 2016 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी 25 अगस्त को गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम कीर्तन में भाग लेने गई थी। रात को जब वह घर वापस आ रही थी तो उन्हीं के गांव का बलवीर सिंह उर्फ गुडसू उसे वहां से एक अन्य स्थान पर ले गया और उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। यह सारी बात उनकी बेटी ने घर वापस पहुंचकर बताई। इसके बाद मामला दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया तो पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म तो नहीं, लेकिन वीरान जगह ले जाकर बलवीर सिंह ने अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की।
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पुलिस जांच के बाद जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर बलवीर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को तीन साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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