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युवती से छेड़छाड़ करने पर दो साल की कठोर सजा
Updated Wed, 01 Nov 2017 12:19 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। सरकारी शिक्षण संस्थान में कक्षा लगाकर लौट रही युवती से छेड़छाड़ करने के दोषी को कोर्ट ने दो साल कठोर कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रही उपजिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता युवती ने स्थानीय युवक पुन्नू के खिलाफ 29 अगस्त 2014 शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उसने कहा था कि जब वह रीजनल सेंटर से वापस आ रही थी तो बीच रास्ते में कबाड़ का काम करने वाले पुन्नू ने रास्ता रोककर अश्लील हरकतें करनी चाही। इस दौरान शराब के नशे में धुत्त उक्त
युवक ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। युवती उस वक्त युवक को धक्का देकर वहां भागी थी। महिला पुलिस थाना धर्मशाला में दर्ज हुआ मामला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उमेश वर्मा की
अदालत में पहुंचा। केस में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों बयानों के आधार पर पुन्नू सिंह के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को दो साल कैद और दो हजार रुपये की सजा सुनाई है।
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धर्मशाला। सरकारी शिक्षण संस्थान में कक्षा लगाकर लौट रही युवती से छेड़छाड़ करने के दोषी को कोर्ट ने दो साल कठोर कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रही उपजिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता युवती ने स्थानीय युवक पुन्नू के खिलाफ 29 अगस्त 2014 शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उसने कहा था कि जब वह रीजनल सेंटर से वापस आ रही थी तो बीच रास्ते में कबाड़ का काम करने वाले पुन्नू ने रास्ता रोककर अश्लील हरकतें करनी चाही। इस दौरान शराब के नशे में धुत्त उक्त
युवक ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। युवती उस वक्त युवक को धक्का देकर वहां भागी थी। महिला पुलिस थाना धर्मशाला में दर्ज हुआ मामला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उमेश वर्मा की
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अदालत में पहुंचा। केस में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों बयानों के आधार पर पुन्नू सिंह के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को दो साल कैद और दो हजार रुपये की सजा सुनाई है।
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