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Kangra News: एयरपोर्ट विस्तारीकरण की अधिसूचना में छूट गए 63 खसरा नंबर

Fri, 23 Aug 2024 05:26 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Aug 2024 05:26 AM IST
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63 Khasra numbers missed in airport expansion notification
धर्मशाला। कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए 14 गांवों के भू-अधिग्रहण की जारी अधिसूचना में 63 के करीब खसरा नंबर छूट गए हैं। अधिसूचना में इन खसरा नंबरों का न पाकर संबंधित लोग असमंजस की स्थिति में हैं। छूटे गए अधिकतर खसरा नंबरों में वे नंबर शामिल हैं, जो कि मौजूद समय में चल रहे एयरपोर्ट की दीवार के साथ लगते हैं।
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जानकारी के अनुसार कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए भू अधिग्रहण की अधिसूचना 17 अगस्त को प्रदेश सरकार ने की है। इस जारी अधिसूचना में कांगड़ा और शाहपुर तहसीलों के तहत 3,038 के करीब खसरा नंबरों को लोगों के नामों सहित दर्शाया गया है। इनमें 2,164 खसरा नंबर कांगड़ा तहसील, जबकि 874 खसरा नंबर शाहपुर तहसील के तहत आते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई खसरा नंबर हैं, जो कि इस अधिसूचना में शामिल नहीं है। ऐसे में जिन लोगों के यह खसरा नंबर छूटे हैं, उनमें असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो खसरा नंबर छूटे हैं, वे मौजूदा समय में चल रहे गगल एयरपोर्ट की दीवार के साथ लगते हैं या इसके आसपास ही हैं।
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लोगों में असमंजस की स्थिति इसलिए है, क्योंकि उनके वे खसरा नंबर तो जारी अधिसूचना में दर्शा दिए गए हैं, जो कि एयरपोर्ट से कुछ दूरी हैं, लेकिन उन खसरा नंबरों को नहीं दर्शाया गया है, जो कि मौजूदा एयरपोर्ट के साथ लगते हैं। ऐसे में लोग जिला और उपमंडल प्रशासन के चक्कर भी इन छूटे हुए नंबरों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए काट रहे हैं।
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उल्लेखनीय है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के तहत बाग, बल्ला, बरस्वालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरेहड़, सहौड़ा और सनौरा गांव आएंगे। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा के तहत रछियालु, जुगेहड़, भड़ोत और क्योड़ी गांव आएंगे। वहीं, मौजूदा समय में चल रह 1370 मीटर लंबी और 30 मीटर हवाई चौड़ी पर जहाज उतर और उड़ान भर रहे हैं, लेकिन अब अब रनवे को 3,110 मीटर करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो चुकी है।

दुकान के बदले मिलेगी दुकान
उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के कारण जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार ने मौजूदा नियमों और प्रावधानों में बदलाव कर अधिक से अधिक आर्थिक मदद के प्रयास किए हैं। अगर किसी व्यक्ति की दुकान इसकी जद में आती है तो उसे एकमुश्त 10 लाख रुपये मिलेगा। अगर वह पैसे नहीं लेना चाहते तो उन्हें पक्की दुकान बनाकर देंगे। जबकि इसमें महज 25 हजार रुपये का प्रावधान था। इसी तरह अगर किसी का मकान विस्तारीकरण की जद में आता है तो उसे आठ मरले भूमि और करीब 20 लाख रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी। घर के बदले में एकमुश्त 40 लाख रुपये का प्रावधान भी है। प्रभावितों को किसी एक्ट में नहीं बांधेंगे, बल्कि उन्हें अपनी पसंद का विकल्प उपलब्ध करवाएंगे।



कोट्स-
गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहित करने के लिए जारी अधिसूचना में 63 के करीब खसरा नंबर छूटे हैं। ये छूटे हुए नंबर ध्यान में हैं। जल्द ही इन छूटे हुए खसरा नंबरों बारे अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
- डॉ. हरीश गज्जू, एडीएम, कांगड़ा
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