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Kangra News: आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
Tue, 27 Feb 2024 01:30 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 27 Feb 2024 01:30 AM IST
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धर्मशाला। दुष्कर्म के एक आरोपी युवक को दोष सिद्ध होने पर 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी युवक ने दुकान गई एक आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ दरिंदगी की थी। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद मार्च 2021 में उपमंडल देहरा के तहत यह मामला दर्ज हुआ था। यह सजा जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल कुमार की अदालत ने सुनाई है। वहीं, सात हजार रुपये जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। केस के बारे में जिला न्यायवादी एवं विशेष सरकारी वकील राजरानी ने बताया कि मार्च, 2021 को पीड़िता की माता ने देहरा थाना जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी।
इस दौरान पीड़िता की माता ने बताया था कि शाम के समय पीड़िता दुकान में कुछ सामान लाने गई थी, जहां पर आरोपी युवक मनीष कुमार (25) ने पीड़िता को दुकान के बाहर से ही मोटरसाइकिल पर बिठाया और अपने साथ ले गया। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने शोर मचाया। शोर को सुनकर पीड़िता की माता भी घर से बाहर आई। उसने देखा कि उसकी बेटी को आरोपी कॉलोनी की तरफ ले जा रहा है। इसके बाद पीड़िता की मां ने पीड़िता के पिता को सारी बात बताई। इसके बाद पीड़िता के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर पीड़िता को तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने देहरा पुलिस थाना जाकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होने के बाद आईओ कुलदीप सिंह ने पीड़िता को अगले दिन देहरा बस स्टैंड से बरामद किया। इस दौरान पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी उसे मोटरसाइकिल में बिठाकर ले गया था और कुछ देर आगे जाने पर उसे सूमो गाड़ी में बिठाकर जालंधर की तरफ ले गया।
उसने बताया है कि जालंधर से वापस आते समय आरोपी ने पीड़िता के साथ गाड़ी में ही दुष्कर्म किया। साथ ही उसे धमकी दी कि वह किसी को कुछ न बताए। इसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस दौरान सरकारी अधिवक्ता ने 28 गवाहों को पेश किया गया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को धारा विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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इस दौरान पीड़िता की माता ने बताया था कि शाम के समय पीड़िता दुकान में कुछ सामान लाने गई थी, जहां पर आरोपी युवक मनीष कुमार (25) ने पीड़िता को दुकान के बाहर से ही मोटरसाइकिल पर बिठाया और अपने साथ ले गया। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने शोर मचाया। शोर को सुनकर पीड़िता की माता भी घर से बाहर आई। उसने देखा कि उसकी बेटी को आरोपी कॉलोनी की तरफ ले जा रहा है। इसके बाद पीड़िता की मां ने पीड़िता के पिता को सारी बात बताई। इसके बाद पीड़िता के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर पीड़िता को तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने देहरा पुलिस थाना जाकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होने के बाद आईओ कुलदीप सिंह ने पीड़िता को अगले दिन देहरा बस स्टैंड से बरामद किया। इस दौरान पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी उसे मोटरसाइकिल में बिठाकर ले गया था और कुछ देर आगे जाने पर उसे सूमो गाड़ी में बिठाकर जालंधर की तरफ ले गया।
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उसने बताया है कि जालंधर से वापस आते समय आरोपी ने पीड़िता के साथ गाड़ी में ही दुष्कर्म किया। साथ ही उसे धमकी दी कि वह किसी को कुछ न बताए। इसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस दौरान सरकारी अधिवक्ता ने 28 गवाहों को पेश किया गया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को धारा विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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