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Kangra News: मानसिक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद

Wed, 07 Jan 2026 08:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 07 Jan 2026 08:11 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for raping a mentally challenged girl
धर्मशाला। मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी को अदालत ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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यह मामला 4 अप्रैल 2022 को प्रकाश में आया था। धर्मशाला पुलिस को एक अस्पताल से सूचना मिली कि एक अविवाहित और मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती को गर्भवती अवस्था में उपचार के लिए लाया गया है। जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता लगभग आठ माह की गर्भवती थी। मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण पीड़िता बयान देने में असमर्थ थी, लेकिन परिजनों ने उसके यौन शोषण का संदेह जताया था।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन जांच की। पीड़िता के मनोरोग परीक्षण में उसकी 75 फीसदी मानसिक दिव्यांगता की पुष्टि हुई। इसके बूाद 21 मई 2022 को पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया। पुलिस ने नवजात, पीड़िता और आरोपी के डीएनए नमूने लिए। आरएफएसएल धर्मशाला से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट में यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट हो गया कि आरोपी ही उस बच्चे का जैविक पिता है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला न्यायवादी विवेक डोगरा ने मजबूती से मामले की पैरवी की। अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, डीएनए रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और समाज में कड़ा संदेश देते हुए यह कठोर सजा सुनाई।
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