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कोर्ट के आदेश दरकिनार, एनएच किनारे बिकी शराब
Updated Sat, 05 Aug 2017 11:56 PM IST
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धर्मशाला। हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाकर कांगड़ा जिला में विभिन्न नेशनल हाईवे के किनारे 250 मीटर की दूरी के अंदर शराब का ठेका खोलकर शराब बेची गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर गठित पांच सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट में एनएच किनारे ठेकों में शराब बेचने का खुलासा हुआ है। हालांकि कमेटी के स्पॉट विजिट के दौरान इन ठेकों को वापस हटा भी दिया गया है, लेकिन इतने समय तक एनएच किनारे इन ठेकों के संचालन से आबकारी एवं कराधान विभाग, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।
ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद कमेटी की रिपोर्ट में मटौर-शिमला फोरलेन पर बणे दी हट्टी और अधे दी हट्टी में निर्धारित मापदंडों के विरुद्ध शराब ठेके संचालित होने की बात सामने आई है। इसके अलावा अंब-देहरा नेशनल हाईवे पर कामलू और कलोहा, पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे पर 78 मील, बनोड़ू, मारंडा, भंगवार, चंबी, भाली, 32 मील, जोंटा, चक्की और कंडवाल में नियमों के विपरीत शराब ठेके खुले पाए गए।
शिकायत के मांगी थी रिपोर्ट
प्रदेश हाईकोर्ट को शिकायत मिली थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन में नियमों को ताक पर रखकर शराब ठेके खोल दिए गए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग के सचिव को नोटिस भेजकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कमेटी का गठन कर एनएच पर खोले शराब ठेकों की ऑन स्पाट इंस्पेक्शन करने के आदेश दिए थे।
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एडीसी की अगुवाई में किया निरीक्षण
एडीसी कांगड़ा कमल कांत सरोच की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसमें नेशनल हाईवे मंडल हमीरपुर के अधिशासी अभियंता, आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त धर्मशाला और नूरपुर, जबकि एएसपी कांगड़ा को कमेटी का सदस्य बनाया गया था। कमेटी ने ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन में पाया कि विभिन्न एनएच मार्गों पर 14 शराब ठेके 250 मीटर से कम दूरी पर खोल दिए गए हैं।
कोट-----
-एडीसी की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। कमेटी की रिपोर्ट को सरकार कोर्ट में प्रस्तुत करेगी।
- सीपी वर्मा, डीसी कांगड़ा
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ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद कमेटी की रिपोर्ट में मटौर-शिमला फोरलेन पर बणे दी हट्टी और अधे दी हट्टी में निर्धारित मापदंडों के विरुद्ध शराब ठेके संचालित होने की बात सामने आई है। इसके अलावा अंब-देहरा नेशनल हाईवे पर कामलू और कलोहा, पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे पर 78 मील, बनोड़ू, मारंडा, भंगवार, चंबी, भाली, 32 मील, जोंटा, चक्की और कंडवाल में नियमों के विपरीत शराब ठेके खुले पाए गए।
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शिकायत के मांगी थी रिपोर्ट
प्रदेश हाईकोर्ट को शिकायत मिली थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन में नियमों को ताक पर रखकर शराब ठेके खोल दिए गए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग के सचिव को नोटिस भेजकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कमेटी का गठन कर एनएच पर खोले शराब ठेकों की ऑन स्पाट इंस्पेक्शन करने के आदेश दिए थे।
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एडीसी की अगुवाई में किया निरीक्षण
एडीसी कांगड़ा कमल कांत सरोच की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसमें नेशनल हाईवे मंडल हमीरपुर के अधिशासी अभियंता, आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त धर्मशाला और नूरपुर, जबकि एएसपी कांगड़ा को कमेटी का सदस्य बनाया गया था। कमेटी ने ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन में पाया कि विभिन्न एनएच मार्गों पर 14 शराब ठेके 250 मीटर से कम दूरी पर खोल दिए गए हैं।
कोट-----
-एडीसी की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। कमेटी की रिपोर्ट को सरकार कोर्ट में प्रस्तुत करेगी।
- सीपी वर्मा, डीसी कांगड़ा