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युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में युवक को एक साल की सजा
Updated Tue, 20 Mar 2018 11:53 PM IST
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युवती से छेड़छाड़ पर युवक को एक साल सजा
कांगड़ा। अदालत ने एक युवती से छेड़छाड़ और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जिला सहायक उपन्यायावादी भूपिंद्र सिंह कटोच ने बताया 29 नवंबर 2013 को निकटवर्ती गांव की लड़की सुबह साढ़े सात बजे के करीब घर के साथ खेतों में शौच करने के लिए गई तो वहां पर अंकुर कुमार नाम के युवक ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने के बाद वह फरार हो गया। पीड़िता ने यह आपबीती अपने परिजनों को घर पहुंचकर सुनाई। पुलिस थाना कांगड़ा में पीड़िता ने अंकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354ए के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच और साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश धीरू ठाकुर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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कांगड़ा। अदालत ने एक युवती से छेड़छाड़ और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जिला सहायक उपन्यायावादी भूपिंद्र सिंह कटोच ने बताया 29 नवंबर 2013 को निकटवर्ती गांव की लड़की सुबह साढ़े सात बजे के करीब घर के साथ खेतों में शौच करने के लिए गई तो वहां पर अंकुर कुमार नाम के युवक ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने के बाद वह फरार हो गया। पीड़िता ने यह आपबीती अपने परिजनों को घर पहुंचकर सुनाई। पुलिस थाना कांगड़ा में पीड़िता ने अंकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354ए के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच और साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश धीरू ठाकुर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।