फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में युवक को एक साल की सजा

युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में युवक को एक साल की सजा

Tue, 20 Mar 2018 11:53 PM IST
Updated Tue, 20 Mar 2018 11:53 PM IST
विज्ञापन
युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में युवक को एक साल की सजा
युवती से छेड़छाड़ पर युवक को एक साल सजा
विज्ञापन

कांगड़ा। अदालत ने एक युवती से छेड़छाड़ और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जिला सहायक उपन्यायावादी भूपिंद्र सिंह कटोच ने बताया 29 नवंबर 2013 को निकटवर्ती गांव की लड़की सुबह साढ़े सात बजे के करीब घर के साथ खेतों में शौच करने के लिए गई तो वहां पर अंकुर कुमार नाम के युवक ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने के बाद वह फरार हो गया। पीड़िता ने यह आपबीती अपने परिजनों को घर पहुंचकर सुनाई। पुलिस थाना कांगड़ा में पीड़िता ने अंकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354ए के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच और साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश धीरू ठाकुर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed