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नामाकंन भरने वाले उम्मीदबार के साथ आएंगे पांच लोग
Updated Tue, 17 Oct 2017 09:26 PM IST
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पालमपुर(कांगड़ा)। नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल पांच ही लोग एसडीएम कार्यालय में आएंगे, जबकि तीन वाहनों को ही एसडीएम कार्यालय पार्किंग में आने की अनुमति होगी। किसी भी राजनीतिक दल के नेता नामांकन भरने के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम कार्यालय में पांच लोगों के साथ ही अंदर आएगा।
एसडीएम बलवान मंढोत्रा ने कहा कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्र के सभी कॉलम भरने होंगे। साथ ही पूर्व में सरकारी आवास प्राप्त प्रत्याशियों को आईपीएच, बिजली, टेलीफोन और एस्टेट ऑफिसर आदि से एनओसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को नामांकन भरने से एक दिन पूर्व किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने नाम से एक खाता खोलना होगा, जो केवल चुनाव के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। पार्टी या उम्मीदवारों को किसी की निजी संपत्ति या दीवारों आदि पर वॉल राइटिंग करने या बैनर, पोस्टर लगाने के लिए संपत्ति के मालिक से लिखित रूप में अनुमति लेनी होगी। संबंधित पंचायत या नगर परिषद से लिखित रूप अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। सभी दलों या प्रत्याशियों को रैली और जनसभा आदि करने के लिए सुविधा ऐप पर 48 घंटे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। चुनाव में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए भी सुविधा ऐप पर ही अप्लाई करना होगा। प्रत्याशी के लिए अनुमति प्राप्त वाहन का उपयोग केवल प्रत्याशी ही कर सकेगा और बिना प्रत्याशी के बैठे उस वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव में उपयोग किए जाने वाले वाहनों का अनुमति पत्र वाहन के शीशे पर चिपकाना अनिवार्य होगा।
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एसडीएम बलवान मंढोत्रा ने कहा कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्र के सभी कॉलम भरने होंगे। साथ ही पूर्व में सरकारी आवास प्राप्त प्रत्याशियों को आईपीएच, बिजली, टेलीफोन और एस्टेट ऑफिसर आदि से एनओसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को नामांकन भरने से एक दिन पूर्व किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने नाम से एक खाता खोलना होगा, जो केवल चुनाव के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। पार्टी या उम्मीदवारों को किसी की निजी संपत्ति या दीवारों आदि पर वॉल राइटिंग करने या बैनर, पोस्टर लगाने के लिए संपत्ति के मालिक से लिखित रूप में अनुमति लेनी होगी। संबंधित पंचायत या नगर परिषद से लिखित रूप अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। सभी दलों या प्रत्याशियों को रैली और जनसभा आदि करने के लिए सुविधा ऐप पर 48 घंटे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। चुनाव में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए भी सुविधा ऐप पर ही अप्लाई करना होगा। प्रत्याशी के लिए अनुमति प्राप्त वाहन का उपयोग केवल प्रत्याशी ही कर सकेगा और बिना प्रत्याशी के बैठे उस वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव में उपयोग किए जाने वाले वाहनों का अनुमति पत्र वाहन के शीशे पर चिपकाना अनिवार्य होगा।
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