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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर तीन चालकों को तीन दिन की जेल
Updated Sun, 08 Apr 2018 12:14 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नूरपुर (कांगड़ा)। नूरपुर की अदालत ने शनिवार को शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले तीन वाहन चालकों को तीन दिन की जेल और जुर्माने की सजा सुनाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले बिगडै़ल वाहन चालकों को कड़ा संदेश दिया। नूरपुर कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कनिका चावला ने शराब पीकर ड्राइविंग करने वाले तीन वाहन चालकों को तीन-तीन दिन की जेल और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर अदालत में मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। यातायात पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ काटे गए चालान के मामलों की सुनवाई करते हुए एक मामले में आरोपी विक्रम पुत्र किशन चंद निवासी घाटी जिला कठुआ जम्मू-कश्मीर को इस जुर्म मेें तीन दिन की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, आरोपी विक्रम सिंह के पास बाइक चलाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इसके चलते अदालत ने इस लापरवाही पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया। दूसरे मामले में काली चरण पुत्र राजेंद्र गुप्ता निवासी नूरपुर वार्ड नंबर-पांच को शराब पीकर दोपहिया वाहन चलाने के जुर्म में तीन दिन की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने तथा एक अन्य आरोपी कालेश्वर प्रसाद निवासी वार्ड नंबर-पांच नूरपुर को भी शराब के नशे में ड्राइविंग करने के जुर्म में तीन दिन की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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नूरपुर (कांगड़ा)। नूरपुर की अदालत ने शनिवार को शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले तीन वाहन चालकों को तीन दिन की जेल और जुर्माने की सजा सुनाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले बिगडै़ल वाहन चालकों को कड़ा संदेश दिया। नूरपुर कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कनिका चावला ने शराब पीकर ड्राइविंग करने वाले तीन वाहन चालकों को तीन-तीन दिन की जेल और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर अदालत में मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। यातायात पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ काटे गए चालान के मामलों की सुनवाई करते हुए एक मामले में आरोपी विक्रम पुत्र किशन चंद निवासी घाटी जिला कठुआ जम्मू-कश्मीर को इस जुर्म मेें तीन दिन की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, आरोपी विक्रम सिंह के पास बाइक चलाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इसके चलते अदालत ने इस लापरवाही पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया। दूसरे मामले में काली चरण पुत्र राजेंद्र गुप्ता निवासी नूरपुर वार्ड नंबर-पांच को शराब पीकर दोपहिया वाहन चलाने के जुर्म में तीन दिन की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने तथा एक अन्य आरोपी कालेश्वर प्रसाद निवासी वार्ड नंबर-पांच नूरपुर को भी शराब के नशे में ड्राइविंग करने के जुर्म में तीन दिन की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।