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ज पांच बजे से धारा-144 लागू, डोर-टू-डोर प्रचार की छुट
Updated Mon, 06 Nov 2017 11:19 PM IST
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अमर उजाला ब्यूूरो
धर्मशाला। नौ नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जिला कांगड़ा में स्थापित सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सीपी वर्मा ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
ये आदेश 7 नवंबर सांय पांच बजे से प्रभावी होकर 10 नवंबर सायं पांच बजे तक लागू रहेंगे। उक्त अवधि में मतदान केंद्रों पर वोट के लिए लाइन में खड़े मतदाताओं के अलावा आसपास के क्षेत्र में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने एवं सार्वजनिक बैठकों इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव तक के 48 घंटों में डोर-टू-डोर प्रचार पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि पोलिंग स्टेशन के भीतर एवं 100 मीटर के दायरे में अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन, वायरलेस फोन और तार रहित दूरभाष यंत्र इत्यादि को साथ रखने और इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल को बूथ स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लाउड-स्पीकर, मोबाइल फोन, माइक्रो फोन, लाठी, बैनर और पोस्टर इत्यादि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि जो चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण निष्पादन में बाधा पहुंचा सकती है, पर रोक रहेगी।
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धर्मशाला। नौ नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जिला कांगड़ा में स्थापित सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सीपी वर्मा ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
ये आदेश 7 नवंबर सांय पांच बजे से प्रभावी होकर 10 नवंबर सायं पांच बजे तक लागू रहेंगे। उक्त अवधि में मतदान केंद्रों पर वोट के लिए लाइन में खड़े मतदाताओं के अलावा आसपास के क्षेत्र में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने एवं सार्वजनिक बैठकों इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव तक के 48 घंटों में डोर-टू-डोर प्रचार पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि पोलिंग स्टेशन के भीतर एवं 100 मीटर के दायरे में अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन, वायरलेस फोन और तार रहित दूरभाष यंत्र इत्यादि को साथ रखने और इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल को बूथ स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लाउड-स्पीकर, मोबाइल फोन, माइक्रो फोन, लाठी, बैनर और पोस्टर इत्यादि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि जो चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण निष्पादन में बाधा पहुंचा सकती है, पर रोक रहेगी।
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