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Kangra News: चरस तस्करी के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास
Tue, 22 Jul 2025 09:12 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 22 Jul 2025 09:12 AM IST
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धर्मशाला। चरस तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने सुनाया है।
मामले के अनुसार 26 जनवरी 2024 को डमटाल थाना के हेड कांस्टेबल अंकुश पठानिया अपनी टीम के साथ रत्नमिट्टी डैकवां में रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान लगभग 8:45 बजे चमो राम निवासी सिलपड़ी, तहसील भरमौर, जिला चंबा पुलिस नाका देखकर भागने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसका पीछा कर कुछ दूरी पर पकड़ लिया।
इस दौरान उसके पास मिले नीले बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को काले रंग की पॉलीथिन में 1.104 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों की पुष्टि के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार 26 जनवरी 2024 को डमटाल थाना के हेड कांस्टेबल अंकुश पठानिया अपनी टीम के साथ रत्नमिट्टी डैकवां में रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान लगभग 8:45 बजे चमो राम निवासी सिलपड़ी, तहसील भरमौर, जिला चंबा पुलिस नाका देखकर भागने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसका पीछा कर कुछ दूरी पर पकड़ लिया।
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इस दौरान उसके पास मिले नीले बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को काले रंग की पॉलीथिन में 1.104 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों की पुष्टि के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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