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Himachal Pradesh: हाईकोर्ट ने कहा- डाइट शिक्षकों की नियुक्ति में एनसीटीई मानदंडों पर स्थिति स्पष्ट करे विभाग

Fri, 02 May 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 02 May 2025 05:00 AM IST
सार

डाइट शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 1 अक्तूबर 2024 की अधिसूचना पर उठे विवाद पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। 

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HP High Court said Department should clarify the position on NCTE norms in the appointment of DIET teachers
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ( डाइट) शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 1 अक्तूबर 2024 की अधिसूचना पर उठे विवाद पर शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश यह जानने के लिए दिए हैं कि क्या अधिसूचना में निर्धारित पात्रता मानदंड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं। यह याचिका डाइट लेक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस अधिसूचना में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एनसीटीई मानकों के अनुसार नहीं हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है।

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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने शिक्षा विभाग से मामले में हलफनामा दायर करने को कहा है। हालांकि, राज्य सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन शिक्षा सचिव की ओर से अब तक कोई औपचारिक स्पष्टीकरण या हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने पहले ही 7 जनवरी के आदेश में शिक्षा सचिव को निर्देश दिया था कि वह स्पष्ट करें कि अधिसूचना में निर्धारित पात्रता मानदंड एनसीटीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, विभाग को तब तक हलफनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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