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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP High Court Petition of accused in check bounce case rejected 6 months jail and fine of Rs 4 lakh upheld

HP High Court: चेक बाउंस मामले में आरोपी की याचिका खारिज, 6 महीने की जेल और 4 लाख का जुर्माना बरकरार

Tue, 26 Aug 2025 02:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 26 Aug 2025 02:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और कहा कि निचली अदालतों की ओर से दिए गए फैसले में कोई खामी नहीं है।

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HP High Court Petition of accused in check bounce case rejected 6 months jail and fine of Rs 4 lakh upheld
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालतों की ओर से पारित फैसलों को बरकरार रखा है, जिसमें आरोपी को छह महीने की साधारण कैद और 4 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए गए थे।

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न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कहा कि निचली अदालतों की ओर से दिए गए फैसले में कोई खामी नहीं है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2,50,000 रुपये का ऋण लिया था और उसे चुकाने के लिए एक चेक जारी किया था। यह चेक बैंक में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया था। आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस प्राप्त होने के 45 दिनों के बाद शिकायत दर्ज की थी। इसलिए यह समयसीमा से बाहर थी। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
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अदालत ने कहा कि नोटिस 2 मार्च 2020 को दिया गया था और शिकायत 10 जुलाई 2020 को दायर की गई थी। अदालत ने पाया कि आरोपी ने चेक जारी करने की बात का खंडन नहीं किया था और वह यह साबित करने में भी विफल रहा कि चेक चोरी हो गया था।

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