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HP High Court : शोंगटोंग परियोजना प्रभावितों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर सरकार को नोटिस, दिए ये निर्देश

Wed, 27 Aug 2025 03:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 27 Aug 2025 03:00 AM IST
सार

शौंगटोंग परियोजना से प्रभावित पोवारी गांव के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई है कि ग्राम पंचायत पोवारी की जो अतिरिक्त भूमि कंपनी की ओर से अधिग्रहित की गई है, उसके लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

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HP High Court Notice to the government regarding protection of the rights of Shongtong project affected people
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर के शौंगटोंग परियोजना से प्रभावित पोवारी गांव के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से इस मामले में अंतिम रोक की मांग की थी लेकिन अदालत अगली सुनवाई को अंतरिम रोक पर फैसला करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई है कि ग्राम पंचायत पोवारी की जो अतिरिक्त भूमि कंपनी की ओर से अधिग्रहित की गई है, उसके लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। भारत सरकार के मंत्रालय की ओर से भी बताया गया है कि एफआरए के तहत इनके परंपरागत अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। अनुसूचित जनजाति और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्रामिणों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। मंजूरी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत से एनओसी लेना पड़ता है।

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