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HP High Court : हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर 11 को सुनवाई

Fri, 05 Sep 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 05 Sep 2025 05:00 AM IST
सार

हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर हिमाचल हाईकोर्ट में अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। पढ़ें पूरी खबर...

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HP High Court Hearing on the notification issued for granting ST status to Hati community on 11th
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

सिरमौर जिले के गिरीपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर हिमाचल हाईकोर्ट में अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ कर रही है। वीरवार को गुर्जर समुदाय ने एसटी दर्जे के खिलाफ अपना पक्ष रखा। गुर्जर समाज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाटी केवल एक क्षेत्रीय नाम है, न कि जातीय।
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एसटी का दर्जा देते वक्त उस क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कर्मकांड, संस्कृति और रीति रिवाज जैसी परिस्थितियों को देखा जाता है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। जिस क्षेत्र को दर्जा गया है, उसका प्रदेश के दूसरे जिलों में यह रहे लोगों की तरह ही रहन-सहन और जीवन यापन है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की ओर से तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एसटी का दर्जा देते वक्त पुराने डाटा को ध्यान में रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने एसटी का दर्जा देते वक्त ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देना प्रस्तावित मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। एसटी का दर्जा देने के लिए शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन सहित कई मापदंड है, जिसक केंद्र सरकार ने अनदेखा किया।
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