{"_id":"68296758b5f06a9b27084a23","slug":"himachal-two-women-tgts-dismissed-for-doing-b-ed-from-unrecognized-institute-2025-05-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal : गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने पर दो महिला टीजीटी बर्खास्त, शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal : गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने पर दो महिला टीजीटी बर्खास्त, शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई
Sun, 18 May 2025 10:21 AM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Sun, 18 May 2025 10:21 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में दो महिला टीजीटी को शिक्षा विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि दोनों की बीएड डिग्री हरियाणा के संस्थान से है। पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने पर दो महिला टीजीटी को शिक्षा विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने विभागीय जांच के बाद शनिवार को कार्यालय आदेश जारी किए। दोनों की जुलाई 2024 में नियुक्ति हुई थी।
विज्ञापन
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोसरी, कांगड़ा और शिमला जिला के बौर स्कूल में तैनात दोनों शिक्षिकाओं के नियुक्ति आदेश निरस्त किए गए हैं। दोनों को बैचवाइज आधार पर नियुक्ति दी गई थी। दोनों की बीएड डिग्री हरियाणा के संस्थान से है। शिक्षा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने डिग्री सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- Himachal Pradesh: चिट्टा तस्करी में सलाखों के पीछे था बेटा, मां ने गम में तोड़ा दम, पति नशे में बेसुध; जानें
विज्ञापन
शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा हरियाणा सरकार को भी पत्र लिख स्पष्टीकरण मांगा था। प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा के निदेशक ने जवाब में बताया कि किसी भी विश्वविद्यालय और संस्थान को संबद्धता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता है। यूजीसी ने कहा कि डिग्री प्रदान करने या देने का अधिकार केवल किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय या धारा-3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान को ही है।
हरियाणा व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद हिसार संस्थानों की उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। दोनों शिक्षिकाओं को मार्च 2025 में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। दोनों के स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए गए।