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Himachal: छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को 25 साल का कठोर कारावास, जुर्माना के साथ पीड़िता को मुआवजा भी

Tue, 06 May 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 06 May 2025 05:00 AM IST
सार

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी एक शिक्षक को कोर्ट ने 25 साल के कठोर कारावास समेत 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Teacher sentenced to 25 years rigorous imprisonment in misdeeds case of a student
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोप साबित होने पर दोषी पाए गए एक शिक्षक को 25 साल के कठोर कारावास समेत 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख मुआवजा देने की सिफारिश की है। दोषी शिक्ष तहसील ठियोग का रहने वाला है।

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केस के मुताबिक, पीड़िता निजी स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा थी। 8 नवंबर, 2022 को छात्रा स्कूल गई थी, लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। पीड़िता की मां की शिकायत पर देहा थाना में पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि अध्यापक भी घर से गायब है। जांच में उसकी लोकेशन कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र में पाई गई। पुलिस ने 18 नवंबर को आरोपी और पीड़िता को जगतसुख के एक होटल से बरामद किया।
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पीड़िता ने बयान दिया कि वह पारिवारिक कारणों से घर छोड़कर शिक्षक के साथ गई थी। इसी दौरान शिक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 18 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता शिक्षक पर विश्वास करती थी, लेकिन उसने अनुचित लाभ उठाते हुए न केवल उसका अपहरण किया, बल्कि यौन शोषण भी किया।

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