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Himachal News: दिल्ली से शिमला तक चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था संदीप शाह, पुलिस जांच में हुआ खुलासा

Fri, 16 May 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 16 May 2025 05:00 AM IST
सार

आरोपी सूरज और रोहित पांडे ने खुलासा किया था कि संदीप शाह अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Sandeep Shah was running a network of chitta smuggling from Delhi to Shimla
चिट्टा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

अंतरराज्यीय चिट्टा गिरोह का सरगना संदीप शाह हिमाचल में मादक पदार्थ तस्करी का अभियान चला रहा है। 14 अगस्त, 2024 को सदर थाना क्षेत्र में दिल्ली निवासी आरोपी रोहित पांडे और सूरज के कब्जे से बरामद 6.380 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) मामले की पुलिस जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस गिरोह में नाइजीरिया, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश सहित जिला शिमला के विभिन्न उपमंडलों के युवा शामिल हैं।

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आरोपी सूरज और रोहित पांडे ने खुलासा किया था कि संदीप शाह अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त है। वे इस अवैध धंधे में संदीप शाह के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। जांच के मुताबिक आरोपियों को संदीप शाह ने हेरोइन उपलब्ध कराई थी, जो उन्हें लोकेशन भेजता था। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें हेरोइन के पैकेट अलग-अलग स्थानों पर छोड़ने का निर्देश देता। संदीप शाह डिलीवरी के लिए वह गुप्त स्थान बताता था जहां वह प्रतिबंधित पदार्थ छिपाने का काम करते थे। वे हेरोइन को छोड़ देते थे और बदले में संदीप शाह को स्थान का फोटो भेजते थे।

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जांच के दौरान रोहित और सूरज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और बैंक अकाउंट का विवरण प्राप्त किया गया। जिसमें गिरोह से जुड़े चौपाल, कोटखाई, रोहड़ू और शिमला के कुछ स्थानीय ड्रग पैडलर के नाम भी सामने आए। जोकि छोटे पैमाने पर तस्करों के रूप में काम करते हैं। इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने संदीप शाह से चिट्टा की खरीद-फरोख्त में कथित रूप में शामिल वर्तमान मामले में 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक सभी आरोपी व्यक्ति एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य हैं जो हिमाचल प्रदेश राज्य में नियमित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त हैं।

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36 आरोपियों को कोर्ट से 1-1 लाख में मिली जमानत
आरोपी सूरज और रोहित पांडे के कब्जे से बरामद 6.380 ग्राम चिट्टा के मामले में 36 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। इसमें नाइजीरिया निवासी सैमुअल क्लेफसन ओकाफोर, हरियाणा का अजय और आशिष, दिल्ली का नीरज कश्यप, उत्तरप्रदेश का अरविंद गुप्ता, चौपाल का मंयक, अरिन चौहान, अनिकेत भंडारी, ठियोग का उमेश वर्मा, निखिल सेन, कपिल चंदेल, सुशील वर्मा, रोहित चंदेल, संतोष कुमार शर्मा, हरिश वर्मा, कोटखाई का पुनीत चौहान, रोबिन चौहान, आशिष, सचिन, शुभम धीरटा, रोहड़ू का सचिन काल्टा, विशाल मेहता, डोडराक्वार का नितिन, जुब्बल का करतार सिंह, कुमारसैन का वनीश सरकैक, ढली का मनीश ठाकुर, सुनील ठाकुर, अवंतिका शर्मा और अभिषेक वर्मा, संजौली का रजत ठाकुर, शेखर ठाकुर, मनोज ठाकुर, शुभम ठाकुर, कसुम्पटी का शुभम शांडिल, टुटू का भवनीत कौर चड्डा और खलीनी निवासी सुनील शर्मा शामिल हैं।

सभी आरोपी न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद हैं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद इन्हें न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1-1 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं।
 
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