HP Cabinet Decisions: कांस्टेबल के 800, रोगी मित्रों के एक हजार पद भरेंगे; जानें सभी फैसले एक क्लिक में
Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की सोमवार (24 नवंबर) को अहम बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। जानें सभी फैसले विस्तार से...
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हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की रोक के बावजूद पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए सोमवार को राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस बारे में आदेश पहले हो चुके थे, अब कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने 800 पुलिस कांस्टेबल और एक हजार रोगी मित्रों समेत कुल 2006 पद भरने का भी फैसला किया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट के 24 और हमीरपुर सुपर स्पेशलिटी में 73 पद भरे जाएंगे। मनरेगा के तहत कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिए हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 64 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। मनरेगा के तहत एक साल में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। इसके तहत व्यक्तिगत कार्यों के तहत रिटेनिंग वॉल के लिए दो लाख तक की राशि प्रदान करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय लिया। कैबिनेट ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की है।
सोलन जिले के कंडाघाट और सिरमौर के राजगढ़ में उप अग्निशमन केंद्र खोलने के साथ-साथ 46 पद सृजित कर इन्हें भरने और चार फायर टेंडर खरीदने को मंजूरी दी। जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 150 पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय लिया। बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 9 सुपर स्पेशलिटी विभागों के सृजन, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट के 73 पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति दी। वहीं डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा कॉलेज टांडा कांगड़ा में सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस पोस्ट खोलने और आवश्यक पद सृजित करने और भरने की मंजूरी दी। वहीं, पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच, धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला नॉर्थ रेंज में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा के पांच पद भरने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने पर पात्रता शर्तों में छूट का निर्णय लिया। दिव्यांगजन के अभिभावकों के सरकारी, अर्द्धसरकारी, बोर्डों या निगमों के कर्मचारी या पेंशनर होने की पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया। शर्त यह थी कि अगर किसी परिवारजन की सरकारी, अर्द्धसरकारी नौकरी हो, कोई बोर्डों-निगमों का कर्मचारी या पेंशनर हो तो उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगी।
बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में हरिपुर तहसील से हरिपुर और बिलासपुर कानूनगो वृत्तों को विभाजित कर बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाने का निर्णय लिया।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है। पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी दी गई।