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Himachal News: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद होगी शास्त्री भर्ती, जानें पूरा मामला विस्तार से

Wed, 14 May 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 14 May 2025 05:00 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक शास्त्री पदों पर भर्ती को निलंबित रखने का फैसला लिया गया है। जानें पूरा मामला...

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Himachal News Shastri recruitment will happen after the Supreme Court decision
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक शास्त्री पदों पर भर्ती को निलंबित रखने का फैसला लिया है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अंकुर रैना बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य शीर्षक वाली एसएलपी (सिविल) संख्या 5160/2023 में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक प्रदेश में भर्ती को रोके रखने का फैसला किया है।

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हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2024 को रिट याचिका का निपटारा करते हुए सरकारी परिपत्र को रद्द कर दिया था। इसमें 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना में निर्धारित योग्यताएं शामिल थीं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में जारी नहीं की गई थी, जिससे यह कानूनी रूप से अस्थिर हो गई।
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न्यायालय ने एक परिपत्र के माध्यम से योग्यता को फिर से लागू करने के सरकार के कदम की आलोचना की थी, जिसे न्यायिक समीक्षा द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था। शिक्षा निदेशालय ने अब आधिकारिक तौर पर कहा है कि मामले की उच्चतम स्तर पर गहन जांच की गई है और लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। 

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