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Himachal News: अब गांव में घर बनना है तो बदलेंगे भवन निर्माण के मानक, जानें क्या होंगे नए नियम

Mon, 02 Sep 2024 07:03 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 02 Sep 2024 07:03 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन बनाने पर रोक लगाई जाएगी ताकि आपदा के कारण भवनों के गिरने से जानमाल का नुकसान न हो। सोमवार को इस बाबत विधानसभा में नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 पेश किया।
 

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Himachal News Now if you want to build a house in the village building construction standards will change
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के मानक बदले जाएंगे। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के लगातार बढ़ते खतरों के मद्देनजर सरकार भवन निर्माण को लेकर नियम सख्त करने जा रही है। सोमवार को इस बाबत विधानसभा में नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 पेश किया।

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विधेयक में भूस्खलन और इमारतें ढहने की घटनाओं को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था और इमारत की मजबूत नींव के लिए मानक तय किए गए हैं। विधेयक में 1000 वर्ग मीटर से अधिक प्लाट क्षेत्र में बनने वाले सभी भवनों के लिए मानक तय किए गए हैं। निर्माण कार्य से पहले भूमि का स्ट्रेटा जानना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन बनाने पर रोक लगाई जाएगी ताकि आपदा के कारण भवनों के गिरने से जानमाल का नुकसान न हो।

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