Himachal News: न्यायालय के निर्देशों की अवेहलना पर शिक्षा विभाग को 50 हजार जुर्माना, जानें पूरा मामला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 22 Aug 2025 03:00 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने पाया कि विभाग ने बार-बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी करते हुए कर्मचारियों को नियमित करने से इन्कार किया, जबकि वह इसके लिए पूरी तरह से पात्र थे। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क