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Himachal News: सड़क के बीच खंभों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, बिजली बोर्ड को लगाई फटकार
Wed, 06 Aug 2025 04:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 06 Aug 2025 04:00 AM IST
सार
जिला सिरमौर के पांवटा में सड़क के बीच खड़े बिजली खंभों और ट्रांसफार्मर की वजह से एक युवक की मौत मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बिजली बोर्ड को फटकार लगाई है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के पांवटा में सड़क के बीच खड़े बिजली खंभों और ट्रांसफार्मर की वजह से एक युवक की मौत मामले में संज्ञान लेते हुए बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार समेत बोर्ड को नोटिस जारी किए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बोर्ड की लापरवाही की वजह से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीठ ने राज्य सरकार और बोर्ड को आदेश दिए हैं कि सड़क के बीच कितने बिजली खंभे आ रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अतिशीघ्र अदालत को दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
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बद्रीपुर से पुरुवाला सड़क चौड़ीकरण का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क के बीच से बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर को नहीं हटाया गया। इसके चलते कुछ दिन पहले इस जगह पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। देर रात को एक बाइक सड़क के बीच लगे बिजली के खंभे से जा टकराई और एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाईकोर्ट को एक पत्र के माध्यम से इससे अवगत कराया गया, अदालत ने इस पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए यह आदेश दिए हैं।
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